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सुप्रीम कोर्ट से पत्रकार अरनब गोस्वामी को मिली तीन हफ्ते की अंतरिम राहत
Fri, 24 Apr 2020 01:22 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Fri, 24 Apr 2020 01:22 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
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उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता पत्रकार अरनब गोस्वामी को तीन सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। वह तीन हफ्ते में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं।
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Supreme Court stays all FIRs against Arnab Goswami except one which was filed in Nagpur and which has now been transferred to Mumbai. SC also directs Mumbai Police Commissioner to provide security to Arnab Goswami and Republic TV https://t.co/klkeYWHKvr
— ANI (@ANI) April 24, 2020विज्ञापन
न्यायालय ने अरनब गोस्वामी के खिलाफ एक एफआईआर को छोड़कर सभी को निरस्त कर दिया है। यह एफआईआर नागपुर में दायर की गई थी और उसे अब मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है। शीर्ष अदालत ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वह अरनब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को सुरक्षा प्रदान करें।
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न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनके खिलाफ दो हफ्ते तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। पीठ ने याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर में मामला दर्ज किया गया है। जिसमें से नागपुर को छोड़कर सभी मामलों पर आगे के आदेश तक रोक लगा दी गई है।