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सुप्रीम कोर्ट: लखीमपुर मामले में आशीष की जमानत रद्द करने पर सुनवाई कल, अमेजन की याचिका पर भी होगी सुनवाई
Sun, 03 Apr 2022 09:49 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Sun, 03 Apr 2022 09:49 PM IST
सार
मामले में चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की विशेष पीठ ने 30 मार्च को यूपी सरकार से 4 अप्रैल तक उन रिपोर्ट पर जवाब मांगा था, जिनमें रिटायर्ड जज की निगरानी में बनी एसआईटी ने जमानत रद्द करने का सुझाव दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
लखीमपुर हिंसा मामले में की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोगों मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
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इस मामले में चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की विशेष पीठ ने 30 मार्च को यूपी सरकार से 4 अप्रैल तक उन रिपोर्ट पर जवाब मांगा था, जिनमें रिटायर्ड जज की निगरानी में बनी एसआईटी ने जमानत रद्द करने का सुझाव दिया था। शीर्ष अदालत ने पाया कि एसआईटी ने अपर मुख्य सचिव (गृह) को दो पत्र लिख कर मामले के मुख्य आरोपी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का सुझाव दिया था। तब यूपी सरकार के वकील महेश जेठमलानी ने पीठ को सूचित किया था कि उन्हें कोई पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इस पर पीठ ने जेठमलानी से कहा था कि एसआईटी की रिपोर्ट पढ़कर 4 अप्रैल तक जवाब दाखिल कीजिए।
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अमेजन की याचिका पर भी होगी सुनवाई
वहीं, सुप्रीम कोर्ट अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के उन अभ्यावेदनों पर सोमवार को सुनवाई करेगा, जिनमें यह सुनिश्चित करने का अंतरिम आदेश दिए जाने का अनुरोध किया गया है कि बिग बाजार दुकानों समेत फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) की संपत्तियों को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जाए, जब तक मध्यस्थता न्यायाधिकरण रिलायंस रिटेल के साथ उसके विलय संबंधी विवाद पर फैसला न सुना दे। चीफ जस्टिस एनवी रमण और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी एवं न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने एक अप्रैल को अमेजन की यचिका पर कुछ दलीलें सुनी थीं। पीठ ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तारीख तय की थी।
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