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सुप्रीम कोर्ट विदेशी तब्लीगियों को काली सूची में डालने के मामले पर 24 जुलाई को करेगा सुनवाई

Tue, 14 Jul 2020 05:55 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 14 Jul 2020 05:55 AM IST
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Supreme Court hearing for case of blacklisting of foreigner tablighi jamat on 24th july
tablighi jamaat(file photo) - फोटो : PTI

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि विदेशी तब्लीगियों को काली सूची में डालने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर वह 24 जुलाई को सुनवाई करेगा। केंद्र ने तब्लीगी जमात की कथित गतिविधियों में शामिल होने के लिए 35 देशों के करीब 2765 नागरिकों को दस साल के लिए काली सूची में डालने का निर्णय लिया है। जिसे शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को दो हफ्तों के लिए मुलतवी करने की मांग की थी। जिसके बाद पीठ ने दो हफ्ते बाद शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई का फैसला किया।
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इससे पहले केंद्र ने 2 जुलाई को कोर्ट से इन याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी। केंद्र की दलील थी कि उसने अलग अलग मामलों में व्यक्तिगत आदेश जारी कर 2765 लोगों का वीजा रद्द करने और काली सूची में डालने का आदेश दिया है। सूचना के मुताबिक 11 राज्यों द्वारा विदेशी तब्लीगियों के खिलाफ करीब 205 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

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