फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court hear plea on Hapur mob lynching case on Aug 13

हापुड़ भीड़ हिंसा मामले में 13 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Wed, 08 Aug 2018 02:18 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 08 Aug 2018 02:18 AM IST
विज्ञापन
Supreme Court hear plea on Hapur mob lynching case on Aug 13

हापुड़ में पिछले दिनों हुई भीड़ हिंसा की घटना में मौत के मुंह से निकल पाने में सफल रहने वाले एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच कराने की गुहार की है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। मालूम हो कि गोहत्या में शामिल होने के संदेह पर हुई भीड़ हिंसा की इस घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी।

विज्ञापन


पीड़ित सैमीउद्दीन की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख करते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई की गुहार की। उन्होंने कहा कि हापुड़ में 45 वर्षीय मीट व्यापारी कासिम कुरैशी की मौत को यूपी पुलिस ने रोडरेज की घटना करार दिया है। 
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच अदालत की निगरानी में एसआईटी से कराई जानी चाहिए। साथ ही मामले का ट्रायल यूपी से बाहर चलाया जाना चाहिए। जिसके बाद पीठ ने कहा कि याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई होगी। याचिका में मुख्य आरोपी युधिष्ठिर सिंह सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों को मिली जमानत भी रद्द करने की मांग की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सनद रहे कि गत 18 जून को हापुड़ में लोगों के एक समूह ने गौहत्या में शामिल होने के संदेह पर 64 वर्षीय सैमीउद्दीन और कासिम कुरैशी ने जमकर पिटाई की। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। बाद में कासिम की मौत हो गई थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed