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Supreme Court: अतीक-अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग, 24 अप्रैल को होगी सुनवाई

Tue, 18 Apr 2023 12:24 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Tue, 18 Apr 2023 12:24 PM IST
सार

पुलिस की मौजूदगी में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के भाई की हत्या के मामले में विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गैंगस्टर, राजनेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस की मौजूदगी में हुई हत्या की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा। याचिका में योगी सरकार में अभी तक कुल 183 एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए गए हैं। 
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पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटिशन दाखिल करके अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या मामले की सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। अमिताभ ठाकुर ने याचिका में कहा है कि 'भले ही अतीक अहमद और उसका भाई अपराधी हों मगर जिस तरह से उनकी हत्या हुई, उससे इस घटना के राज्य पोषित होने की पर्याप्त संभावना दिखती है।'
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अखिल गोगोई को जमानत पर रिहा करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक अखिल गोगोई के खिलाफ सुनवाई होगी तब तक वह जमानत पर रहेंगे लेकिन उन्हें विधानसभा सदस्य को विशेष अदालत द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। बता दें कि सीएए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में अखिल गोगोई के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम), 1967 के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान अखिल गोगोई के वकील ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। हालांकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश हुईं एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने इन दलीलों का जोरदार विरोध किया। 
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मुस्लिम आरक्षण पर टली सुनवाई
कर्नाटक में मुस्लिम के 4 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट अब 25 अप्रैल को इस पर सुनवाई करेगा। कर्नाटक सरकार ने कोर्ट में बताया कि सुनवाई तक कोटे के तहत कोई नई नियुक्ति और नया दाखिला नहीं किया जाएगा। 
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