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Supreme Court: समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, मानहानि से जुड़ा है मामला
Mon, 13 May 2024 04:56 AM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Mon, 13 May 2024 04:56 AM IST
सार
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। केजरीवाल ने याचिका में स्वीकार किया है कि उन्होंने कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करके गलती की है।
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सुप्रीम कोर्ट में आज केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मानहानि के मामले में समन बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अरविंद केजरीवाल ने साल 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी की एक कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट किया था, जिसके चलते केजरीवाल के खिलाफ मानहानि मामले में आपराधिक मामला चलाने की मांग की गई है।
केजरीवाल ने माना- गलती हुई
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। केजरीवाल ने याचिका में स्वीकार किया है कि उन्होंने कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करके गलती की है। इस मामले पर बीती 11 मार्च को सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा था कि क्या वे अपनी गलती मानते हुए शिकायतकर्ता को माफीनामा देना चाहते हैं? शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन के वकील ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल सोशल मीडिया मंच पर माफी मांग सकते हैं। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने बीती 26 फरवरी को मामले की सुनवाई पर कहा था कि उन्होंने भाजपा की आईटी सेल से संबंधित यूट्यूबर ध्रुव राठी की वीडियो को रीट्वीट करके गलती की है।
शीर्ष अदालत ने निचली अदालत से अगले आदेश तक केजरीवाल से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई नहीं करने को कहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के 2019 के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था और अपने आदेश में कहा था कि 'जब कोई सार्वजनिक हस्ती मानहानिकारक पोस्ट ट्वीट करती है, तो इसका प्रभाव कहीं अधिक होता है।'
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केजरीवाल ने माना- गलती हुई
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। केजरीवाल ने याचिका में स्वीकार किया है कि उन्होंने कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करके गलती की है। इस मामले पर बीती 11 मार्च को सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा था कि क्या वे अपनी गलती मानते हुए शिकायतकर्ता को माफीनामा देना चाहते हैं? शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन के वकील ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल सोशल मीडिया मंच पर माफी मांग सकते हैं। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने बीती 26 फरवरी को मामले की सुनवाई पर कहा था कि उन्होंने भाजपा की आईटी सेल से संबंधित यूट्यूबर ध्रुव राठी की वीडियो को रीट्वीट करके गलती की है।
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शीर्ष अदालत ने निचली अदालत से अगले आदेश तक केजरीवाल से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई नहीं करने को कहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के 2019 के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था और अपने आदेश में कहा था कि 'जब कोई सार्वजनिक हस्ती मानहानिकारक पोस्ट ट्वीट करती है, तो इसका प्रभाव कहीं अधिक होता है।'
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