{"_id":"5c80b3f7bdec22145b20d42c","slug":"supreme-court-granted-central-government-to-apprise-the-meeting-dates-to-appoint-lokpal-members","type":"story","status":"publish","title_hn":"लोकपाल की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया 10 दिनों का समय","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
लोकपाल की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया 10 दिनों का समय
Thu, 07 Mar 2019 11:32 AM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Thu, 07 Mar 2019 11:32 AM IST
विज्ञापन
सर्वोच्च न्यायालय
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उच्चतम न्यायालय में आज लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। जिसमें अदालत ने अटॉर्नी जनरल से लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक की संभावित तारीख 10 दिन के अंदर बताने को कहा है। चयन समिति लोकपास के सदस्यों और उसके मुखिया की नियुक्ति करेगी।
विज्ञापन
अटॉर्नी जनरल ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि खोज समिति ने लोकपाल के अध्यक्ष, न्यायिक तथा गैर-न्यायिक सदस्यों की नियुक्तियों के लिए तीन नामों का पैनल सुझाए हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने चयन समिति को यह निर्देश देने के लिए कहा है कि वह लोकपाल सदस्यों और अध्यक्ष के संभावित नामों को सार्वजनिक करे।
विज्ञापन
अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि हम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव से जितना जल्दी हो सके लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठकें सुनिश्चित करने को कहेंगे। वहीं न्यायालय ने लोकपाल खोज समिति की ओर से सुझाए गए नामों के तीन पैनलों का खुलासा करने वाला निर्देश देने से इनकार कर दिया है।
विज्ञापन
The bench of the Supreme Court, led by CJI Gogoi, rejected a plea of Prashant Bhushan seeking direction to selection committee to make public the proposed names of Chairperson and members of the Lokpal https://t.co/pA7zyw95fd
— ANI (@ANI) March 7, 2019