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सुप्रीम कोर्ट: राज्यपाल ने मणिपुर के 12 भाजपा विधायकों को अयोग्य ठहराया, चुनाव आयोग ने की थी सिफारिश

Thu, 09 Dec 2021 10:59 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 09 Dec 2021 10:59 PM IST
सार

मणिपुर के कांग्रेस विधायक डीडी थाइसी ने याचिका दायर कर मांग की थी अयोग्य ठहराए गए ये 12 विधायक अब भी संसदीय सचिवों के पद पर हैं और यह लाभ के पद के बराबर है। पीठ इसी मामले की सुनवाई कर रही थी।

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Supreme Court: Governor disqualifies 12 BJP MLAs from Manipur Election Commission recommended Latest News Update
सुप्रीम कोर्ट (फाइल)

विस्तार

मणिपुर सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि राज्यपाल ने विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों अयोग्य ठहराने का निर्णय ले लिया है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने जनवरी में सिफारिश की थी। राज्य सरकार की इस जानकारी के बाद जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने इस मामले में दायर याचिका का निपटारा कर दिया।

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मणिपुर के कांग्रेस विधायक डीडी थाइसी ने याचिका दायर कर मांग की थी अयोग्य ठहराए गए ये 12 विधायक अब भी संसदीय सचिवों के पद पर हैं और यह लाभ के पद के बराबर है। पीठ इसी मामले की सुनवाई कर रही थी।
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दरअसल, 11 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में पीठ ने कहा था, जनवरी में चुनाव आयोग ने 12 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की सिफारिश की थी। संविधान के अनुच्छेद-192 के अनुसार, राज्यपाल को इस पर निर्णय लेना होता है। 11 महीने में कुछ नहीं हुआ। हम आदेश पारित नहीं करना चाहते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया था, मैं आश्वासन देता हूं कि हम कुछ करेंगे। कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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