फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme court gave relief aap mla amanatullah khan in delhi police history sheet bad character

SC: 'हिस्ट्रीशीट पुलिस का आंतरिक दस्तावेज, सार्वजनिक नहीं कर सकते', अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत

Tue, 07 May 2024 03:46 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Tue, 07 May 2024 03:46 PM IST
सार

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिस्ट्रीशीट पुलिस का आंतरिक दस्तावेज है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। 
 

विज्ञापन
Supreme court gave relief aap mla amanatullah khan in delhi police history sheet bad character
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिस्ट्रीशीट पुलिस का आंतरिक दस्तावेज है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को खिलाफ दर्ज हिस्ट्रीशीट में छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। 
विज्ञापन


क्या है मामला
दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने विभिन्न मामलों में 18 मुकदमे दर्ज किए थे। पुलिस ने इन मामलों में जो हिस्ट्रीशीट तैयार की थी, जिसमें अमानतुल्लाह खान को बुरे चरित्र वाला बताया गया था। दिल्ली पुलिस के इस फैसले के खिलाफ अमानतुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिस्ट्रीशीट को पुलिस का आंतरिक दस्तावेज बताया। अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि अधिकारियों ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया।  
विज्ञापन


अमानतुल्लाह खान ने अपनी याचिका में सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस ने हिस्ट्रीशीट में उनके नाबालिग बेटों और पत्नी के नाम भी सार्वजनिक किए हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि अगर किसी पुलिस अधिकारी ने जानबूझकर अमानतुल्लाह खान के नाबालिग बेटों की पहचान हिस्ट्रीशीट में उजागर की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों से अपराधियों के खिलाफ हिस्ट्रीशीट की नीति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। 
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed