फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   supreme court fresh procedure for mentioning of cases urgent listing before benches cji

Supreme Court: तत्काल सुनवाई के लिए मामलों को सूचीबद्ध करने की नई प्रक्रिया लागू, जानिए क्या होंगे बदलाव

Thu, 29 Jun 2023 01:04 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 29 Jun 2023 01:04 PM IST
सार

जो वकील उसी दिन सुनवाई चाहते हैं, उन्हें सुबह साढ़े दस बजे तक मेंशनिंग अधिकारी के सामने अपना उल्लेख प्रोफार्मा जमा कराना होगा, साथ ही लेटर ऑफ अर्जेंसी भी साथ जमा कराना होगा। 

विज्ञापन
supreme court fresh procedure for mentioning of cases urgent listing before benches cji
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट में मामलों को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की नई प्रक्रिया लागू होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के बाद आगामी तीन जुलाई को खुलने जा रही है, कोर्ट खुलने के साथ ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। सर्वोच्च अदालत ने इस संबंध में 28 जून को नया सर्कुलर जारी कर दिया है। न्यायिक प्रशासन के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए इस सर्कुलर में कहा गया है कि नए मामले जो शनिवार, सोमवार और मंगलवार को सत्यापित किए जाएंगे, वह स्वतः ही अगले सोमवार को लिस्ट हो जाएंगे। 
विज्ञापन


क्या है सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर में
सर्कुलर में कहा गया है कि जो वकील आवंटित तारीखों से पहले अपने सत्यापित नए मामलों को सूचीबद्ध कराना चाहते हैं तो उन्हें एक दिन पहले शाम तीन बजे तक उल्लेख प्रोफार्मा मेंशनिंग अधिकारी के सामने जमा कराना होगा। वहीं जो वकील उसी दिन सुनवाई चाहते हैं, उन्हें सुबह साढ़े दस बजे तक मेंशनिंग अधिकारी के सामने अपना उल्लेख प्रोफार्मा जमा कराना होगा, साथ ही लेटर ऑफ अर्जेंसी भी साथ जमा कराना होगा। सर्कुलर के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश लंच समय के दौरान इन पर फैसला करेंगे। एक दिन पहले अपलोड की गई उल्लेख सूची के अतिरिक्त किसी मामले को सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- जम्मू में सीजेआई: सुप्रीम कोर्ट में एक से ऑटोमेटिक सूचीबद्ध होंगे केस, कोर्ट में बढ़ाएंगे महिला भागीदारी
विज्ञापन
विज्ञापन


क्या थी पुरानी प्रक्रिया
अभी तक मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए लिस्टिंग कराने के लिए वकीलों और वादियों को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में पेश होकर मामले की तुरंत सुनवाई की वजह बतानी होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने तीन जुलाई से सुप्रीम कोर्ट का नया रोस्टर भी जारी कर दिया है। इस रोस्टर के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली पीठें जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed