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Supreme Court: तत्काल सुनवाई के लिए मामलों को सूचीबद्ध करने की नई प्रक्रिया लागू, जानिए क्या होंगे बदलाव
Thu, 29 Jun 2023 01:04 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Thu, 29 Jun 2023 01:04 PM IST
सार
जो वकील उसी दिन सुनवाई चाहते हैं, उन्हें सुबह साढ़े दस बजे तक मेंशनिंग अधिकारी के सामने अपना उल्लेख प्रोफार्मा जमा कराना होगा, साथ ही लेटर ऑफ अर्जेंसी भी साथ जमा कराना होगा।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट में मामलों को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की नई प्रक्रिया लागू होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के बाद आगामी तीन जुलाई को खुलने जा रही है, कोर्ट खुलने के साथ ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। सर्वोच्च अदालत ने इस संबंध में 28 जून को नया सर्कुलर जारी कर दिया है। न्यायिक प्रशासन के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए इस सर्कुलर में कहा गया है कि नए मामले जो शनिवार, सोमवार और मंगलवार को सत्यापित किए जाएंगे, वह स्वतः ही अगले सोमवार को लिस्ट हो जाएंगे।
क्या है सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर में
सर्कुलर में कहा गया है कि जो वकील आवंटित तारीखों से पहले अपने सत्यापित नए मामलों को सूचीबद्ध कराना चाहते हैं तो उन्हें एक दिन पहले शाम तीन बजे तक उल्लेख प्रोफार्मा मेंशनिंग अधिकारी के सामने जमा कराना होगा। वहीं जो वकील उसी दिन सुनवाई चाहते हैं, उन्हें सुबह साढ़े दस बजे तक मेंशनिंग अधिकारी के सामने अपना उल्लेख प्रोफार्मा जमा कराना होगा, साथ ही लेटर ऑफ अर्जेंसी भी साथ जमा कराना होगा। सर्कुलर के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश लंच समय के दौरान इन पर फैसला करेंगे। एक दिन पहले अपलोड की गई उल्लेख सूची के अतिरिक्त किसी मामले को सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
ये भी पढ़ें- जम्मू में सीजेआई: सुप्रीम कोर्ट में एक से ऑटोमेटिक सूचीबद्ध होंगे केस, कोर्ट में बढ़ाएंगे महिला भागीदारी
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क्या थी पुरानी प्रक्रिया
अभी तक मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए लिस्टिंग कराने के लिए वकीलों और वादियों को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में पेश होकर मामले की तुरंत सुनवाई की वजह बतानी होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने तीन जुलाई से सुप्रीम कोर्ट का नया रोस्टर भी जारी कर दिया है। इस रोस्टर के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली पीठें जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी।
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क्या है सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर में
सर्कुलर में कहा गया है कि जो वकील आवंटित तारीखों से पहले अपने सत्यापित नए मामलों को सूचीबद्ध कराना चाहते हैं तो उन्हें एक दिन पहले शाम तीन बजे तक उल्लेख प्रोफार्मा मेंशनिंग अधिकारी के सामने जमा कराना होगा। वहीं जो वकील उसी दिन सुनवाई चाहते हैं, उन्हें सुबह साढ़े दस बजे तक मेंशनिंग अधिकारी के सामने अपना उल्लेख प्रोफार्मा जमा कराना होगा, साथ ही लेटर ऑफ अर्जेंसी भी साथ जमा कराना होगा। सर्कुलर के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश लंच समय के दौरान इन पर फैसला करेंगे। एक दिन पहले अपलोड की गई उल्लेख सूची के अतिरिक्त किसी मामले को सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
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क्या थी पुरानी प्रक्रिया
अभी तक मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए लिस्टिंग कराने के लिए वकीलों और वादियों को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में पेश होकर मामले की तुरंत सुनवाई की वजह बतानी होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने तीन जुलाई से सुप्रीम कोर्ट का नया रोस्टर भी जारी कर दिया है। इस रोस्टर के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली पीठें जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी।