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Hindi News ›   India News ›   Supreme Court fixes alimony, 25% of ex-husband’s net salary

SC ने तय किया गुजारा भत्ता, कहा- पति दे सैलरी का 25 फीसदी

Fri, 21 Apr 2017 12:50 PM IST
amarujala.com-Presented by- जया पाण्डेय
amarujala.com-Presented by- जया पाण्डेय Updated Fri, 21 Apr 2017 12:50 PM IST
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Supreme Court fixes alimony, 25% of ex-husband’s net salary
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Getty Images

पति से अलग होने के बाद किसी पत्नी को कितना गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसका मानक तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पति के वेतन के 25 फीसदी हिस्से को इसके लिए 'सही और उचित' बताया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने एक पति को आदेश दिया है कि वो अपनी तलाकशुदा पत्नी को 20,000 रुपए गुजारा भत्ते के रूप में दे। दो न्यायाधीशों की बेंच एक पति द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि पति अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारे भत्ते के रूप में इतनी धनराशि दे जिससे पति से अलग होकर भी पत्नी गरिमा के साथ रह सके। 
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता तय करते वक्त दोनों पक्षों के स्टेटस, क्षमता और मौजूदा परिस्थितियों को देखना जरूरी है। 

आपको बता दें इस जोड़े की शादी 1995 में हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों में झगड़े शुरू हो गए थे। दोनों के बच्चे भी हुए। पत्नी अपने मायके चली गई उसने पति पर दहेज प्रताड़ना का केस किया और गुजारा भत्ता की मांग की। 2012 में उनमें तलाक भी हो गया। 


गुजारा भत्ता को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में पत्नी ने याचिका दायर की। कोलकाता हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पति को सैलरी का 25 फीसदी गुजारा भत्ता पत्नी को देना होगा। पति की सैलरी 95 हजार थी इस तरह से 23 हजार रुपये पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में देना तय हुआ। 
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पति ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि परिस्थितियां बदल गई हैं। पति ने दूसरी शादी कर है और उसका एक बच्चा भी है। इसलिए  गुजारा भत्ता 23 हजार रुपये से घटाकर 20 हजार कर दिया गया।

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