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हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 20 मार्च तक लगी गिरफ्तारी पर रोक
Fri, 06 Mar 2020 01:50 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Fri, 06 Mar 2020 01:50 PM IST
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हार्दिक पटेल (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 20 मार्च तक रोक लगा दी है। उन्हें यह राहत 2015 के मामले में दी गई है। जिसमें उनपर गुजरात के वस्त्रापुर में पाटीदार आंदोलन के दौरान कथित हिंसा के आरोप लगे हैं। इससे पहले उनकी गिरफ्तारी पर छह मार्च तक के लिए रोक लगाई गई थी।
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Supreme Court extends the interim protection from arrest till March 20 to Congress leader Hardik Patel, in a 2015 case relating to alleged violence and an FIR during Patidar rally in Vastrapur, Gujarat. (file pic) pic.twitter.com/I9kfLRmis9
— ANI (@ANI) March 6, 2020विज्ञापन
क्या है मामला
पटेल के नेतृत्व वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने आरक्षण की मांग को लेकर अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर एक रैली की थी। पुलिस ने दावा किया कि इस आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी गई थी और इस मामले में लोगों के गैरकानूनी ढंग से एकत्र होने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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