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Mohammad Zubair bail: सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत, यूपी सरकार से मांगा जवाब

Tue, 12 Jul 2022 12:32 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 12 Jul 2022 12:32 PM IST
सार

जुबैर को सीतापुर में दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के तुरंत बाद लखीमपुर पुलिस ने एक अन्य मामले में शुक्रवार को वारंट तामील कराया था।

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Supreme Court extends interim bail of Mohammad Zubair, seeks reply from UP government
मोहम्मद जुबैर - फोटो : Social media

विस्तार

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत की मियाद और बढ़ गई है। शीर्ष कोर्ट ने जुबैर की अंतरिम जमानत आगामी आदेश तक बढ़ा दी। उनकी याचिका पर अब 7 सितंबर को सुनवाई होगी।

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बता दें, जुबैर अभी लखीमपुर खीरी मामले में न्यायिक हिरासत में है। उक्त राहत यूपी के सीतापुर के मामले में मिली है, इसलिए लखीमपुर और दिल्ली में दर्ज मामले पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 
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यूपी सरकार से मांगा चार सप्ताह में जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की याचिका पर जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को चार हफ्ते का समय दिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने के 2021 में दर्ज मामले में सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 
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जुबैर को सीतापुर में दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के तुरंत बाद लखीमपुर पुलिस ने एक अन्य मामले में शुक्रवार को वारंट तामील कराया था। जुबैर के खिलाफ एक निजी समाचार चैनल के रिपोर्टर आशीष कटियार ने 25 नवंबर, 2021 को मामला दर्ज कराया था। कटियार ने जुबैर पर अपने चैनल के बारे में ट्वीट कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।


जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की पीठ के समक्ष यूपी सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। उन्होंने कहा कि वे सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं। इसके बाद पीठ ने पत्रकार जुबैर की याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए सात सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया और उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ ने आठ जुलाई को जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत दी थी।

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