निवेशकों का पैसा लौटाने में फेल रहा सहारा, सुप्रीम कोर्ट का एंबी वैली की नीलामी का आदेश
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SC orders auction of Sahara's Aamby Valley over the business conglomerate's alleged failure to deposit money for refunding to its investors pic.twitter.com/7NiydbNZvE
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI_news) April 17, 2017
The SC bench directed that Sahara Group's Subrata Roy be personally present in the next date of hearing on April 28th in the case pic.twitter.com/71a8R8iCHU
— ANI (@ANI_news) April 17, 2017
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि अगर सहारा समूह ने 17 अप्रैल तक 5,092.64 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा नहीं कराए तो फिर वो एंबी वैली को नीलाम करने की कारवाई शुरू कर देंगे।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा, एके सीकरी और रंजन गोगई की पीठ ने फरवरी में सहारा समूह से कहा था कि वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी को बेचकर पैसे जमा कराए। लेकिन समूह ने अभी तक एक रुपया भी कोर्ट के पास जमा नहीं किया है।
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2012 में सेबी सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया था, क्योंकि सहारा ने निवेशकों के 36 हजार करोड़ रुपये वापस नहीं किये थे। सेबी ने तब कोर्ट से गुजारिश की थी कि वो एक रिसीवर को नियुक्त करें जो कि सहारा की प्रॉपर्टी को नीलाम करके पैसा जमा कर सके।
2014 में सहारा समूह के मालिक सुब्रत रॉय को कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने रॉय को जमानत राशि को भी बढ़ाकर के 10 हजार करोड़ रुपये कर दिया था।