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निवेशकों का पैसा लौटाने में फेल रहा सहारा, सुप्रीम कोर्ट का एंबी वैली की नीलामी का आदेश

Mon, 17 Apr 2017 03:58 PM IST
amarujala.com- Presented by: अजय कुमार सिंह
amarujala.com- Presented by: अजय कुमार सिंह Updated Mon, 17 Apr 2017 03:58 PM IST
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supreme court orders auction of Sahara's Aamby Valley
सुब्रत रॉय सहारा - फोटो : pti
सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने सहारा की एंबी वैली की नीलामी का आदेश दिया है। कोर्ट ने निवेशकों का पैसा लौटाने में असफल रहने के कारण नीलामी का आदेश दिए। कड़े रुख अख्तियार करते हुए कोर्ट ने सुब्रत राय को पेश होने का निर्देश दिया है।
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ये भी पढ़ें-सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट का झटका, कहा- 600 करोड़ जमा कराएं या जेल जाएं
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि अगर सहारा समूह ने 17 अप्रैल तक 5,092.64 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा नहीं कराए तो फिर वो एंबी वैली को नीलाम करने की कारवाई शुरू कर देंगे। 

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा, एके सीकरी और रंजन गोगई की पीठ ने फरवरी में सहारा समूह से कहा था कि वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी को बेचकर पैसे जमा कराए। लेकिन समूह ने अभी तक एक रुपया भी कोर्ट के पास जमा नहीं किया है। 
 

एमजी कैपिटल होल्डिंग को 750 करोड़ जमा करने का आदेश

supreme court orders auction of Sahara's Aamby Valley
सुप्रीम कोर्ट
इसके साथ ही कोर्ट ने न्यूयॉर्क के डाउनटाउन में बने सहारा समूह के होटल को खरीदने वाली कंपनी  एमजी होल्डिंग को आदेश दिया कि वो तुरंत 750 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा करे। एमजी होल्डिंग ने सहारा के होटल में मौजूद स्टेक को 550 मिलियन डॉलर में खरीदने का ऑफर दिया था। 

2012 में सेबी सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया था, क्योंकि सहारा ने निवेशकों के 36 हजार करोड़ रुपये वापस नहीं किये थे। सेबी ने तब कोर्ट से गुजारिश की थी कि वो एक रिसीवर को नियुक्त करें जो कि सहारा की प्रॉपर्टी को नीलाम करके पैसा जमा कर सके।  

2014 में सहारा समूह के मालिक सुब्रत रॉय को कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने रॉय को जमानत राशि को भी बढ़ाकर के 10 हजार करोड़ रुपये कर दिया था। 
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