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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: महामारी से प्रभावित बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर लगाएं रोक

Tue, 08 Jun 2021 05:47 PM IST
गौरव पाण्डेय राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 08 Jun 2021 05:47 PM IST
सार

केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज और एनजीओ 'वी द वीमेन ऑफ इंडिया' की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता द्वारा अनाथ बच्चों के नाम पर कुछ एनजीओ द्वारा धन एकत्रित करने और अवैध रूप से गोद लेने की बात का जिक्र करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए।

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Supreme Court directed states to stop illegal adoption of covid affected children
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोरोना वायपस महामारी से प्रभावित बच्चों को गोद लेने संबंधी अहम निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा महामारी से प्रभावित बच्चों की पहचान का खुलासा कर फंड इकट्ठा करने और उन्हें गोद लेने के लिए इच्छुक लोगों को आमंत्रित करने से रोका जाए।

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जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा, 'राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों को इस अवैध गतिविधि में शामिल एजेंसियों या व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।' शीर्ष अदालत ने पाया कि अनाथों को गोद लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को आमंत्रित करना कानून के विपरीत है क्योंकि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीआईआरए)  की भागीदारी के बिना ऐसी किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
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गुप्ता ने बताया कि लोगों को अनाथों को गोद लेने के लिए आमंत्रित करने वाले कई विज्ञापन सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह के पोस्ट देखने को मिले हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उनमें से ज्यादातर पोस्ट फर्जी थे।

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