फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court directed all High Courts to constitute committee to monitor & regulate POCSO Act

SC का सभी हाईकोर्ट को दिशानिर्देश, बच्चों से रेप केस में हो स्पेशल कोर्ट में त्वरित सुनवाई

Tue, 01 May 2018 03:20 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 01 May 2018 03:20 PM IST
विज्ञापन
Supreme Court directed all High Courts to constitute committee to monitor & regulate POCSO Act
सुप्रीम कोर्ट

विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से रेप के मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए मंगलवार को देशभर के सभी हाईकोर्ट को दिशानिर्देश जारी कर कहा कि ऐसे सभी केस की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में हो और उनका त्वरित निपटारा किया जाए। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से सुनिश्चित करने को कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत मामलों के ट्रायल के दौरान जज बेवहजह तारीख पर तारीख देने से बचें। 

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के मामलों पर निगरानी रखने के लिए हाईकोर्ट चाहें तो तीन जजों की समिति का गठन कर सकते हैं।

विज्ञापन


बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने पॉक्सो एक्ट में संशोधन करते हुए 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषी को फांसी की सजा दिए जाने के अध्यादेश को मंजूरी दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


क्या है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की जनहित याचिका (पीआईएल) पर यह दिशानिर्देश जारी किए। उन्होंने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सुभाष प्लेस में आठ माह की बच्ची के साथ 28 जनवरी को दुष्कर्म की घटना के बाद दाखिल पीआईएल में पॉक्सो एक्ट के तहत छह माह में ट्रायल पूरा करने और दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की थी। 

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश

- विशेष अदालतों का गठन और मामलों की त्वरित सुनवाई
- हाईकोर्ट स्पेशल कोर्ट को निर्देश दे कि वह केस में बार-बार स्थगन देने से बचें 
- हाईकोर्ट चाहें तो सुनवाई की निगरानी के लिए तीन जजों की समिति बना दें

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed