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पोंटी चड्ढा केस: नामधारी की जमानत याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Wed, 08 Jun 2016 09:56 PM IST
एजेंसी/नई दिल्ली
एजेंसी/नई दिल्ली Updated Wed, 08 Jun 2016 09:56 PM IST
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supreme court denied the hearing on ponty chadha case
नामधारी की जमानत याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शराब कारोबारी पोंटी चड्डा शूटआउट मामले में आरोपी सुखदेव सिंह नामधारी की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। 2012 के इस हत्याकांड में नाम आने के बाद नामधारी को उत्तराखंड के अल्पसंख्यक पैनल के प्रमुख पद से हटा दिया गया था। उस हत्याकांड में चड्डा और उसके भाई हरदीप की हत्या हो गई थी। इस मामले में नामधारी पर गंभीर आरोप हैं।

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जस्टिस पीसी घोष और अमिताव राय की अवकाश पीठ ने कहा कि वे याचिका पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं। नामधारी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट में नामधारी की जमानत याचिका लंबित होने के दौरान निचली अदालत से स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर अंतरिम जमानत लेने वाले तथ्य पर कड़ा रुख अपनाया।

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खराब स्वास्थ्य का दिया था हवाला

supreme court denied the hearing on ponty chadha case
नामधारी ने कहा है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है।

पीठ ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि हाईकोर्ट में बेल अपील लंबित होने के दौरान निचली अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी। शीर्ष अदालत के समक्ष अपील में नामधारी ने कहा है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है और ऐसे में सुनवाई लंबित रहने के दौरान उनको जमानत दे दी जाए। इस साल अप्रैल में निचली अदालत ने नामधारी की अंतरिम जमानत रद्द कर उसे जेल भेज दिया था।

निचली अदालत ने नामधारी की अंतरिम जमानत रद्द करते हुए कहा था कि मामले का प्रमुख शिकायतकर्ता नंदलाल महतो पलट गया था और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नामधारी ने उसे धमकाया हो या फिर उसे लालच दिया हो। हरदीप की पत्नी ने नामधारी की अंतरिम जमानत रद्द करने की याचिका दी थी।

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