फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme court denied hearing on the application of sharab bandi

SC का शराबबंदी की अर्जी पर सुनवाई से इनकार, कहा-मुद्दा अच्छा पर याचिका देने में देर कर दी

Sun, 12 Feb 2017 07:07 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 12 Feb 2017 07:07 AM IST
विज्ञापन
Supreme court denied hearing on the application of sharab bandi

चुनाव आचार संहिता के दौरान उत्तराखंड में शराब पर पाबंदी लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इतना जरूर कहा कि यह मुद्दा सही है, लेकिन चुनाव की तारीख को देखते हुए अब इस पर विचार संभव नहीं है। मालूम हो कि 15 फरवरी को उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं।

विज्ञापन


चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने रविंद्र जुगरान की ओर दायर याचिका पर कहा कि इस पर सुनवाई के लिए अब देर हो चुकी है। पीठ ने कहा कि अगर आप पहले आते तो शायद हम इस पर कुछ कर सकते थे। 
विज्ञापन


इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील श्वेता जैन ने पीठ से कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गत 30 दिसंबर को याचिकाकर्ता से अपना मसला निर्वाचन आयोग के समक्ष रखने के लिए कहा था और आयोग को कानून के तहत इस पर निर्णय लेने के लिए कहा था। लेकिन इतने समय बीत जाने के बाद भी आयोग ने कुछ नहीं किया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed