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कर्नाटक: सुप्रीम कोर्ट ने 17 विधायकों की अर्जियों को लिस्ट किए जाने से इनकार किया
Thu, 12 Sep 2019 12:56 PM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Priyesh Mishra
Updated Thu, 12 Sep 2019 12:56 PM IST
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सुफ्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
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सुप्रीम कोर्ट ने 17 विधायकों की अर्ज़ियों को लिस्ट किए जाने को लेकर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा स्पीकर द्वारा इस्तीफे नामंजूर करने के 25 जुलाई के फैसले को रद्द करने का आग्रह किया गया है। अर्जियों में स्पीकर द्वारा उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित किए जाने के आदेश को भी रद्द करने का अनुरोध किया गया है।
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Supreme Court declines to pass order on listing of pleas filed by 17 MLAs seeking direction to quash&set aside the July 25 order of Karnataka Assembly Speaker rejecting their resignations. Pleas also sought quashing of order passed by Speaker disqualifying them from the Assembly pic.twitter.com/1iy4DfrvrI
— ANI (@ANI) September 12, 2019
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