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खारिज: बंगाल निकाय चुनाव में केंद्रीय बल की तैनाती पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, भाजपा से कोलकाता हाईकोर्ट जाने का आदेश
Mon, 13 Dec 2021 03:27 PM IST
प्रशांत कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रशांत कुमार झा
Updated Mon, 13 Dec 2021 03:27 PM IST
सार
भाजपा ने निकाय चुनाव में राज्य पुलिस की जगह केंद्रीय पुलिस बल की मांग की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि स्थानीय पुलिस राज्य सरकार के अधीन होती है, लिहाजा चुनाव पारदर्शी नहीं होगा।
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भाजपा ने बंगाल के निकाय चुनाव केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। साथ ही कोलकाता हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहा। दिसंबर में बंगाल निकाय चुनाव की 112 सीटों पर चुनाव होने है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारियां अंतिम चरण में है। वहीं, भाजपा ने निकाय चुनाव में राज्य पुलिस की जगह केंद्रीय पुलिस बल की मांग की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि स्थानीय पुलिस राज्य सरकार के अधीन होती है, लिहाजा चुनाव पारदर्शी नहीं होगा।
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Supreme Court declines to entertain the petition filed by Bharatiya Janata Party seeking deployment of Central Forces in the upcoming Municipal Corporation elections in West Bengal and asks the party to approach Calcutta High Court pic.twitter.com/M5TGn7QSWw
— ANI (@ANI) December 13, 2021
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