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Supreme Court: प्रशांत भूषण और पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ अवमानना का मामला रद्द, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Tue, 30 Aug 2022 12:19 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Tue, 30 Aug 2022 12:19 PM IST
सार
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा माफी मांगने की जानकारी दिए जाने के बाद मामले की कार्यवाही को बंद कर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : Social media
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विस्तार
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ 2009 से लंबित अवमानना का मामला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 2009 में दोनों पर न्यायापालिका के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया था।
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न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा माफी मांगने की जानकारी दिए जाने के बाद मामले की कार्यवाही को बंद कर दिया। पीठ ने कहा, अवमानना करने वालों की माफी के मद्देनजर, हम मामले को आगे बढ़ना जरूरी नहीं समझते हैं।
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जजों पर लगाया था आरोप
शीर्ष अदालत ने नवंबर 2009 में एक समाचार पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में प्रशांत भूषण को अवमानना का नोटिस जारी किया था। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों कथित रूप से आरोप लगाए थे। नोटिस के जवाब में प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत से कहा था कि न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से अदालत की अवमानना नहीं होगी।
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