फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   supreme court collegium recommends five judges for Sc appointment

Supreme Court Collegium: सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की नियुक्ति की सिफारिश, कॉलेजियम ने केंद्र को भेजे ये नाम

Wed, 27 May 2026 09:31 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 27 May 2026 09:31 PM IST
सार

Supreme Court Collegium: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के चार मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकील वी मोहन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 32 न्यायाधीश हैं और हाल ही में सरकार ने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 38 करने का निर्णय लिया है। पढ़िए रिपोर्ट-

विज्ञापन
supreme court collegium recommends five judges for Sc appointment
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकील वी मोहन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की।
विज्ञापन


इन नामों की सिफारिश की गई
शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट पर जारी बयान के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 22 मई और 27 मई को बैठकें कीं। कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण पाली और वरिष्ठ वकील वी मोहन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है।
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान स्थिति
सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 32 न्यायाधीश कार्यरत हैं। शीर्ष अदालत के दो मौजूदा न्यायाधीश अगले महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वर्तमान में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना सर्वोच्च न्यायालय में एकमात्र महिला न्यायाधीश हैं। वी मोहन की नियुक्ति से पीठ में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। हाल ही में सरकार ने अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का फैसला किया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: पीएम मोदी ने की प्रगति की 51वीं बैठक की अध्यक्षता, सात अहम परियोजनाओं की समीक्षा, जल सुरक्षा पर जोर

विधायी प्रक्रिया और संशोधन
कानून मंत्रालय ने 16 मई को इस अध्यादेश को अधिसूचित किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन कर शीर्ष अदालत में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed