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सुप्रीम कोर्ट: एसके सिंघल की बिहार के डीजीपी पद पर नियुक्ति को चुनौती, याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस

Mon, 07 Mar 2022 10:43 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली/पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली/पटना Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Mon, 07 Mar 2022 10:43 PM IST
सार

सुनवाई के दौरान पीठ ने वरिष्ठ वकील सलवा से पूछा कि उन्होंने हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। साल्वा ने कहा कि दो अन्य राज्यों की समान याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं।

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Supreme Court: Challenge to the appointment of SK Singhal to the post of DGP of Bihar notice to the Bihar government on the petition
नीतीश कुमार - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संजीव कुमार सिंघल की बिहार के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार धीरज की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जय साल्वा द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद निर्देश जारी किया।

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सुनवाई के दौरान पीठ ने वरिष्ठ वकील सलवा से पूछा कि उन्होंने हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। साल्वा ने कहा कि दो अन्य राज्यों की समान याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं। उन्होंने कहा कि इस अदालत ने बार-बार कहा है कि प्रकाश सिंह मामले में दिए गए आदेश का पालन किया जाना चाहिए। झारखंड डीजीपी की नियुक्ति के मामले में अवमानना नोटिस जारी किया गया है। 
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वहीं, राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार किया जा रहा है। पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे द्वारा अचानक वीआरएस लेने के बाद अधिसूचना के माध्यम से सिंघल को पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

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