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Supreme Court: छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासियों की हत्या का मामला झूठा, याचिकाकर्ता पर पांच लाख रुपये जुर्माना

Thu, 14 Jul 2022 11:05 AM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Thu, 14 Jul 2022 11:05 AM IST
सार

सर्वोच्च अदालत ने सरकार को हिमांशु कुमार के खिलाफ कार्रवाई की भी अनुमति दी। सरकार अब याचिकाकर्ता के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। 

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Supreme Court: case of killing of tribals in Chhattisgarh false, petitioner fined five lakh rupees, case can be registered
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों के हाथों आदिवासियों की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है। 

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सर्वोच्च अदालत ने सरकार को हिमांशु कुमार के खिलाफ कार्रवाई की भी अनुमति दी। सरकार अब याचिकाकर्ता के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। उन्होंने 2009 में याचिका दाखिल कर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासियों की न्यायेतर हत्या का आरोप लगाया था। इस पर शीर्ष कोर्ट ने लोगों के बयान दर्ज करवाए थे, इसमें कुमार का दावा झूठा निकला। हिमांशु कुमार ने इन कथित हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। 

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