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Hindi News ›   India News ›   Supreme Court Ban on transfer of deer from Delhi Deer Park commercial activities also Banned

Supreme Court: 'दिल्ली के डियर पार्क से हिरणों के स्थानांतरण पर रोक'; अदालत ने व्यावसायिक गतिविधियां भी रोकीं

Thu, 27 Nov 2025 12:00 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 27 Nov 2025 12:00 AM IST
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Supreme Court Ban on transfer of deer from Delhi Deer Park commercial activities also Banned
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : ANI

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एएन झा डियर पार्क से राजस्थान के वन क्षेत्रों में हिरणों के स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही कोर्ट ने डियर पार्क में किसी भी व्यावसायिक कार्यक्रम, निजी पार्टी या गैर-पर्यावरणीय आयोजन पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने पाया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से हिरणों के स्थानांतरण के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई है।

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जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने पाया कि स्थानांतरण की प्रक्रिया न तो वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप थी और न ही इसके लिए अंतरराष्ट्रीय संरक्षण प्रोटोकॉल का पालन किया गया। पीठ ने पाया किया कि ट्रांसलोकेशन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया।
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दो जजों की खंडपीठ ने कहा, 'न तो आनुवंशिक परीक्षण हुए, न प्रशिक्षण, न एडाप्टेशन प्रोसेस अपनाया गया और न ही हिरणों की स्वास्थ्य स्थिति का प्रमाण सुरक्षित किया गया। अदालत ने कहा कि कोई ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग नहीं हुआ, जिससे यह पता तक नहीं चल पा रहा कि स्थानांतरित हिरण जीवित हैं या नहीं।'
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डीडीए की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप से इनकार...
पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज किया जिसने डीडीए की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप से इनकार किया था। साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को आठ सप्ताह में ग्राउंड सर्वेक्षण कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। रिपोर्ट में पार्क में मौजूद हिरणों की वास्तविक संख्या, पार्क की वहन क्षमता और भावी संरक्षण व्यवस्था का मूल्यांकन की जानकारी होनी चाहिए।

सीईसी को पार्क का सर्वे करने का भी निर्देश
शीर्ष अदालत ने सीईसी को डियर पार्क का सर्वे कर हिरणों की संख्या, उपलब्ध संसाधन, चिकित्सा सुविधाएं और अधिकतम क्षमता का आकलन करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का भी निरीक्षण कर यह बताया जाए कि कितने हिरण जीवित हैं।


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क्षेत्रफल 20 एकड़ से अधिक कैसे घटा? डीडीए आठ सप्ताह में स्पष्ट करे
उनके लिए भोजन पानी की उपलब्धता कैसी है और शिकार का खतरा किस स्तर पर है। कोर्ट ने डीडीए को आठ सप्ताह में यह स्पष्ट करने के लिए भी कहा गया है कि पार्क का क्षेत्रफल 20 एकड़ से अधिक कैसे घट गया।

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