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सुप्रीम कोर्ट: स्थायी कमीशन नहीं पाने वाले कुछ नौसेना अफसरों को हटाने पर रोक, केंद्र को नोटिस
Mon, 31 Jan 2022 09:21 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Mon, 31 Jan 2022 09:21 PM IST
सार
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन व वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालासुब्रमण्यन से उन अफसरों की शिकायत पर भी विचार करने को कहा जिन्हें सेवा से हटा दिया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी कमीशन नहीं पाने वाले कुछ नौसेना अधिकारियों को सेवा से हटाने के नौसेना के फैसले पर सोमवार को रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने केंद्र व नौसेना से अफसरों की शिकायत पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। साथ ही केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है।
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन व वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालासुब्रमण्यन से उन अफसरों की शिकायत पर भी विचार करने को कहा जिन्हें सेवा से हटा दिया गया है। पीठ ने कहा, कुछ अधिकारी 2 फरवरी को हटाए जाने हैं। इन्हें हटाया न जाए, हम इस संबंध में आए कोर्ट के पूर्व आदेशों को लंबित कर रहे हैं।
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सुनवाई के दौरान पीठ ने पाया कि कुछ अधिकारी अगर एक या दो वर्ष और सेवा में रहते हैं तो वे पेंशन के हकदार होंगे। पीठ ने कहा, जिन अधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है, पेंशन के लिए उनके नामों पर भी विचार किया जा सकता है। पीठ ने केंद्र और नौसेना को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब मांगा है।
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