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गुजरात मुठभेड़ : सुप्रीम कोर्ट पूछा, अन्य सदस्यों के साथ अंतिम रिपोर्ट साझा की गई थी या नहीं

Wed, 12 Dec 2018 01:27 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Updated Wed, 12 Dec 2018 01:27 PM IST
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supreme court asked to judge about final report of gujarat eccounters

उच्चतम न्यायालय ने गुजरात मुठभेड़ मामलों की जांच की निगरानी करने वाली समिति के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश एच एस बेदी से बुधवार को जानना चाहा कि क्या उन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट अन्य सदस्यों के साथ साझा की थी। शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एच एस बेदी को उच्चतम न्यायालय ने 2002 से 2006 के दौरान गुजरात में हुयी मुठभेड़ के मामलों की जांच की निगरानी के लिये गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 

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निगरानी समिति ने इस साल फरवरी में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का अनुरोध किया गया है।
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गुजरात सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर आपत्ति करते हुये दलील दी है कि यह स्पष्ट नहीं है कि अंतिम रिपोर्ट में व्यक्त विचार न्यायमूर्ति बेदी भर के हैं या फिर उन्होंने निगरानी समिति के अन्य सदस्यों के साथ इसे साझा किया था। पीठ ने इस सवाल पर न्यायमूर्ति बेदी से यथाशीघ्र न्यायालय को अपना जवाब देने का अनुरोध किया है। 
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पीठ ने कहा, ‘‘अध्यक्ष को हमें इसकी पुष्टि करने दीजिये कि क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट निगरानी समिति के अन्य सदस्यों के साथ सझा की थी।’’ इस मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार बी जी वर्गीज (अब दिवंगत) और गीतकार जावेद आख्तर ने 2007 में जनहित याचिकायें दायर की थीं। इनमें स्वतंत्र एजेन्सी या सीबीआई ने इन मामलों की जांच कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया है ताकि सच्चाई सामने आ सके। 

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