फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court asked states to report on the vacancies of the Information Commission

आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मांगी सूचना आयोग की रिक्तियों पर रिपोर्ट

Thu, 19 Aug 2021 02:54 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 19 Aug 2021 02:54 AM IST
सार

इस अहम फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया पद के रिक्त होने की तारीख से दो महीने पहले ही शुरू कर देने का निर्देश दिया था।

विज्ञापन
Supreme Court asked states to report on the vacancies of the Information Commission
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों को एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। इस रिपोर्ट में राज्यों से राज्य सूचना आयोगों में रिक्त पदों और लंबित याचिकाओं की संख्या व ब्योरा मांगा गया है। इन आयोगों का काम सूचना अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत दी जाने वाली याचिकाओं का निस्तारण करना होता है।

विज्ञापन


जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने इससे पहले 7 जुलाई को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से अपने 2019 के फैसले की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।
विज्ञापन


शीर्ष अदालत ने 15 फरवरी, 2019 को केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य पैनलों में पारदर्शिता कानून के तहत सूचना आयुक्तों के पद समयबद्ध तरीके से भरने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का आदेश दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस अहम फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया पद के रिक्त होने की तारीख से दो महीने पहले ही शुरू कर देने का निर्देश दिया था।

साथ ही सर्च कमेटियों को महज नौकरशाहों में से सूचना आयुक्त तलाशने के बजाय विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों के नाम पर विचार करने का निर्देश दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed