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सीबीआई, ईडी और एनआईए समेत जांच एजेंसियों के दफ्तर में सीसीटीवी लगाए जाएं: सुप्रीम कोर्ट  

Thu, 03 Dec 2020 12:21 AM IST
Amit Mandal एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Thu, 03 Dec 2020 12:21 AM IST
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Supreme court ask CBI, ED and NIA to install CCTV at their offices
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) समेत जांच ऐसी एजेंसियों के दफ्तर में सीसीटीवी व रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया, जिनके पास गिरफ्तारी करने व पूछताछ करने की शक्ति है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा हो। थाने के सभी एंट्री व एग्जिट प्वाइंट, मेन गेट, सभी लॉकअप, लॉबी और रिसेप्शन एरिया में सीसीटीवी होना चाहिए।
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कोर्ट ने कहा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व इंटेलीजेंस विभाग और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय समेत ज्यादातर जांच एजेंसियां अपने दफ्तरों में पूछताछ करती हैं। ऐसे में जहां आरोपी को रखा जाता है और उससे पूछताछ होती है, वहां सीसीटीवी व रिकॉर्डिंग उपकरण लगाना अनिवार्य है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं के बाद सभी थानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया था। 
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