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टीटीजेड में आंधी में गिरे 702 पेड़ हटाने की सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी
Wed, 03 Feb 2021 03:07 AM IST
Kuldeep Singh
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Wed, 03 Feb 2021 03:07 AM IST
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सर्वोच्च न्यायालय
- फोटो : पीटीआई
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सुप्रीम कोर्ट ने आगरा जिले में अलग-अलग जगहों पर मई 2015 व अप्रैल 2018 में आंधी-तूफान के वजह से गिरे पडे़ 702 पेड़ों को हटाने की इजाजत दे दी है। ये इलाका ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में आता है।
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यूपी सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि आंधी-तूफान की वजह से ये 702 पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं लेकिन पूर्व आदेश के तहत बगैर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से इन्हें हटाने की अनुमति नहीं है।
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इस पर पीठ ने कहा कि इसमें विवाद नहीं है कि पेड़ आंधी-तूफान की वजह से गिरे थे और उन्हें हटाने की जरूरत है। यह कहते हुए शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को पेड़ हटाने की इजाजत दे दी।
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