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सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र की गवाह संरक्षण योजना के मसौदे को मंजूरी दी
भाषा, नई दिल्ली
Updated Wed, 05 Dec 2018 12:54 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
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उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र की गवाह संरक्षण योजना के मसौदे को मंजूरी दी और सभी राज्यों को इस संबंध में संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक इसका पालन करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उन्होंने योजना में कुछ बदलाव किए हैं।
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स्वयंभू बाबा आसाराम बापू से जुड़े बलात्कार मामले के गवाहों की संरक्षा से जुड़ी जनहित याचिका पर न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाह संरक्षण योजना की बात सामने आयी थी।
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इससे पहले 19 नवंबर को सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने न्यायालय को बताया था कि मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब तय प्रक्रिया के तहत उसे कानून का रूप दिया जाएगा, लेकिन उस वक्त तक इसका अनुपालन करने का निर्देश न्यायालय को सभी राज्यों को देना चाहिए।
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इस मामले में न्यायमित्र के रूप में शीर्ष अदालत की मदद कर रहे अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने न्यायालय को बताया कि केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों से चर्चा करने के बाद गवाह संरक्षण योजना का मसौदा तैयार किया है।