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सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया अनूठा तलाक, पति-पत्नी पर लगाई ये बड़ी पाबंदी

Fri, 12 Jan 2018 02:21 AM IST
राजीव सिन्हा/अमर उजाला, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 12 Jan 2018 02:21 AM IST
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Supreme Court approved divorce with condition of not sharing photographs on social media
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अनूठी पहल करते हुए पति-पत्नी को तलाक तो दिला दिया, लेकिन दोनों को एक दूसरे की तस्वीरें सोशल मीडिया सहित अन्य मंचों पर साझा न करने की पाबंदी लगा दी। साथ ही पति को दो महीने के भीतर 37 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।

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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बृहस्पतिवार को महिला के सम्मान व प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के एक दंपती को तलाक की मंजूरी तो दी, लेकिन एक-दूसरे की फोटो के किसी भी मंच पर इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। महिला की ओर से पेश वकील दुष्यंत पराशर ने पीठ से गुहार लगाई थी कि भविष्य में पति को पत्नी की फोटो का इस्तेमाल न करने पर रोक लगाई जाए। 
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पति-पत्नी अच्छे परिवार से हैं और दोनों ही अच्छी नौकरी कर रहे हैं। इन दोनों की शादी वर्ष 2013 में बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों में मनमुटाव रहने लगा। मनमुटाव इस कदर बढ़ा कि शादी के दो महीने बाद ही दोनों अलग-अलग रहने लगे। इसके बाद पति-पत्नी ने एक दूसरे पर मुकदमों की झड़ी लगा दी। दोनों ने एक-दूसरे पर 18 मुकदमे किए, जिनमें दीवानी और आपराधिक मामले हैं। पति पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून सहित अन्य मुकदमे भी दर्ज थे। पीठ ने बृहस्पतिवार को उनकी अर्जी को स्वीकार करते हुए सभी एफआईआर और मुकदमे को निरस्त करने का आदेश दिया। 

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