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Supreme Court: मामला हटाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- हद होती है...जज हम हैं या रजिस्ट्री

Mon, 08 Aug 2022 10:47 PM IST
Amit Mandal अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Amit Mandal Updated Mon, 08 Aug 2022 10:47 PM IST
सार

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ को एक मामले के बारे में कोर्ट मास्टर ने बताया कि मामला रजिस्ट्री द्वारा हटा दिया गया था।

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Supreme Court angry over  removing the case by registry
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध मामला रजिस्ट्री द्वारा हटाए जाने पर सप्ताह के भीतर दूसरी बार जज ने फिर से नाराजगी जताई है। इस बार जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मामला हटाए जाने पर नाराजगी जताते हुए पूछा, जज हम हैं या रजिस्ट्री। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सोमवार को रजिस्ट्री के कामकाज पर आपत्ति जताई। पिछले हफ्ते जस्टिस एमआर शाह ने ऐसे ही मामले पर नाराजगी जताई थी।

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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ को एक मामले के बारे में कोर्ट मास्टर ने बताया कि मामला रजिस्ट्री द्वारा हटा दिया गया था। जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने इस पर हैरानी के साथ-साथ नाराजगी जताते हुए कहा कि जज हम हैं या रजिस्ट्री? हद होती है, अगर हटाना था तो कम से कम बताना चाहिए कि क्यों हटा रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम मामले पढ़ते हैं और आते हैं और फिर हमें बताया जाता है कि वे रजिस्ट्री द्वारा हटा दिए गए हैं। उन्होंने कोर्ट मास्टर से रजिस्ट्री को सूचित करने के लिए कहा, वे दोपहर तक सूचित करें कि मामला क्यों हटाया गया।
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पिछले हफ्ते जस्टिस शाह ने रजिस्ट्री में किसी खास दिन के लिए रखे गए मामलों को हटाने की प्रथा पर नाराजगी जताई थी। जस्टिस शाह ने टिप्पणी की थी, वह (रजिस्ट्रार) तय करने वाले कौन हैं? यह उनका काम नहीं है। हम फैसला करेंगे। वे कहते हैं, अधिक मामले हैं तो हटा देते हैं। यह नहीं चलेगा। इस तरह से काम नहीं किया जाता है। यह तय करने वाला वह कौन है कि बहुत अधिक मामले हैं? मैं मालिक हूं।

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आम्रपाली समूह के पूर्व सीएमडी को अंतरिम जमानत

Supreme Court angry over  removing the case by registry
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : सोशल मीडिया
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा को चिकित्सा आधार पर चार हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने चार अगस्त को शर्मा की चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल(एएसजी) ऐश्वर्या भाटी को शर्मा की चिकित्सा स्थिति पर एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था और मामले की सुनवाई आठ अगस्त को निर्धारित किया था। सोमवार को पीठ ने अंतरिम जमानत देते हुए शर्मा को चार सप्ताह की समाप्ति के बाद आत्मसमर्पण करने को कहा है।
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