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SC: शीर्ष कोर्ट ने फिरोजाबाद के स्कूल के मैदान में रामलीला आयोजन की अनुमति दी, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

Thu, 25 Sep 2025 12:10 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 25 Sep 2025 12:10 PM IST
सार

SC: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें फिरोजाबाद के स्कूल के मैदान में रामलीला आयोजन पर रोक लगा दी थी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि रामलीला जारी रहेगी, लेकिन छात्रों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।  

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक स्कूल के मैदान में चल रही रामलीला को रोकने के लिए कहा गया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि त्योहार की तैयारियां पहले से शुरू हो चुकी हैं, इसलिए रामलीला कार्यक्रम जारी रहेगा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि इससे छात्रों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। 
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शीर्ष कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह जिला प्रशासन  से कहे कि वह ऐसे आयोजनों के लिए कोई वैकल्पिक जगह तय करे, ताकि स्कूल के खेल के मैदानों का उपयोग केवल छात्रों के लिए किया जा सके। 
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