राजस्थान: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अप्रैल में होगा शेष पंचायत चुनाव
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राजस्थान में शेष बची सभी पंचायतों में चुनाव करवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार को राहत देते हुए कहा कि अब सरकार के अधिसूचना के मुताबिक ही चुनाव होंगे। कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग को अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही बाकी बचे हुए चुनाव करवाने होंगे।
अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी ने सरकार की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए शेष बची सभी पंचायतों में सरकार के अधिसूचना के अनुसार चुनाव कराने की मांग की। दूसरी ओर, राज्य चुनाव आयोग ने अपने काम करने के लिए तीन महीने का समय मांगा है।
Supreme Court allows Rajasthan’s state Election Commission to go ahead with the Panchayat elections by April 2020. Rajasthan High Court had quashed the notifications on delimitations after which the state had moved Supreme Court. pic.twitter.com/WIOTOv57dx
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) January 24, 2020
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक दिसंबर को हुए संशोधित पुनर्गठन को सही मानते हुए जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। आयोग ने प्रदेश की 11,139 ग्राम पंचायतों के लिए चार चरणों में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में प्रदेश की 9,171 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने थे। वहीं, चौथे चरण में 1,954 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव तय किए, लेकिन कानूनी विलंबों के कारण बची हुए ग्राम पंचायतों के लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित नहीं किया था।