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Article 370: अनुच्छेद- 370 पर दशहरे के बाद सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

Fri, 23 Sep 2022 12:02 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव राजीव सिन्हा, अमर उजाला नई दिल्ली
राजीव सिन्हा, अमर उजाला नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Fri, 23 Sep 2022 12:02 PM IST
सार

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तत्कालीन राज्य जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 

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Supreme Court agrees to list the matter relating Article 370 for hearing after the Dussehra break
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद- 370 (जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा) को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दशहरा अवकाश के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। शुक्रवार को इस मामले का उल्लेख भारत के मुख्य न्यायधीश (सीजेआई) यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष किया गया। वकील ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला है। जिसके बाद सीजेआई ने कहा कि दशहरे की छुट्टियों के बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तीन अक्तूबर से एक सप्ताह के लिए दशहरा अवकाश के लिए बंद रहेगा। 

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अनुच्छेद- 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के अगस्त, 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से अधिक याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं। अनुच्छेद- 370 को निरस्त करके, केंद्र ने जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया था। इसके बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया- जम्मू एवम कश्मीर और लद्दाख।
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मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना था कि अनुच्छेद- 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह को साथ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल, कुछ याचिकाकर्ताओं ने मामले को सात सदस्यीय पीठ के पास भेजने की मांग की थी। 

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