फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Statements given by victim girls against Brajesh Thakur in Muzaffarpur shelter case said CBI

मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में पीड़ित लड़कियों ने दिया ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ बयान : सीबीआई

Sun, 03 Mar 2019 02:32 AM IST
Avdhesh Kumar भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Published by: Avdhesh Kumar Updated Sun, 03 Mar 2019 02:32 AM IST
विज्ञापन
Statements given by victim girls against Brajesh Thakur in Muzaffarpur shelter case said CBI

सीबीआई ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में कई पीड़िता ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ बयान दिया है। साथ ही, उसके खिलाफ बलात्कार, अपहरण और चोट पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। आरोप तय करने पर दलीलों की शुरूआत करते हुए सीबीआई के विशेष सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि 33 पीड़िता के बयान दर्ज किए गए हैं और उनमें से ज्यादातर ने ठाकुर के खिलाफ गवाही दी है। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है कि वह (ठाकुर) लड़कियों का बलात्कार करने के लिए बाहर से लोगों को लाया करता था। 

विज्ञापन


इस पर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने कहा कि आरोपों को आपस में नहीं जाोड़ा जा सकता और जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि अदालत को बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक सारिणी (टेबल) बनाई जाए, तारीख और स्थान का उल्लेख किया जाए तथा हर आरोपी के अपराध का ब्यौरा दिया जाए। अदालत ने कहा, ‘यदि 33 आरोपी हैं तो आरोपों को आपस में नहीं मिलाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने सात फरवरी को यह मामला बिहार से यहां साकेत जिला अदालत परिसर में स्थित पॉस्को (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत को हस्तांतरित करने का आदेश दिया था।
विज्ञापन


गौरतलब है कि बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह में कई लड़कियों से बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया गया था। इस आश्रय गृह का संचालन ठाकुर का एक एनजीओ करता था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) की एक रिपोर्ट के बाद यह मुद्दा प्रकाश में आया था। जांच एजेंसी के मुताबिक ठाकुर के अलावा रवि रौशन (राज्य के समाज कल्याण विभाग अधिकारी) और रामानुज ठाकुर उर्फ मामू लड़कियों से छोटे कपड़ों में अश्लील गीतों पर नृत्य कराते थे। 
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी कहा गया है कि दो पीड़िता ने बताया कि बालिका गृह के बाहर एक होटल में उनसे बलात्कार किया गया। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि रोजी रानी (राज्य की समाज कल्याण विभाग अधिकारी) बालिका गृह में होने वाली इन हरकतों से वाकिफ थीं। बहरहाल, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई पांच मार्च के लिए तय की है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed