फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Stamp duty for lease agreements of housing societies in Mumbai reduced to 0.5%

मुंबई की हाउसिंग सोसायटी को बड़ी राहत: सरकार ने 99 साल की लीज पर स्टांप शुल्क घटाया, क्या असर होगा?

Tue, 07 Jul 2026 09:23 PM IST
निर्मल कांत पीटीआई, मुंबई।
पीटीआई, मुंबई। Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 07 Jul 2026 09:23 PM IST
सार

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की सहकारी सोसायटी के 99 साल के पट्टा समझौतों पर लगने वाले स्टांप शुल्क में बड़ी कटौती की है। अब रिहायशी संपत्तियों पर 0.5 फीसदी और व्यावसायिक संपत्तियों पर 1.5 फीसदी शुल्क लगेगा। किसे होगा फायदा, पढ़िए रिपोर्ट-

विज्ञापन
Stamp duty for lease agreements of housing societies in Mumbai reduced to 0.5%
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को मुंबई की सहकारी हाउसिंग सोसायटी के 99 साल के पट्टा (लीज) समझौतों के पंजीकरण पर लगने वाली स्टांप शुल्क में बड़ी कटौती का एलान किया। उन्होंने विधानसभा में बताया कि अब रिहायशी संपत्तियों पर अधिकतम 0.5 फीसदी और व्यावसायिक संपत्तियों पर 1.5 फीसदी स्टांप शुल्क लगेगा।
विज्ञापन


विधानसभा में क्या कहा गया?
राजस्व मंत्री बावनकुले, भाजपा विधायक अतुल भातखलकर की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। भातखलकर ने कहा कि प्रक्रिया में देरी और ज्यादा स्टांप शुल्क की वजह से हजारों सहकारी हाउसिंग सोसायटी कई दशकों से अपने पट्टा समझौतों का पंजीकरण नहीं करा पा रही थीं।
विज्ञापन


किन सोसायटी को मिलेगा फायदा?
बावनकुले ने कहा कि नई नीति से सरकारी जमीन पर 99 साल की लीज पर बनी सहकारी हाउसिंग सोसायटी को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। दक्षिण मुंबई की मित्तल चैंबर्स ओनर्स सहकारी हाउसिंग सोसायटी का स्टांप शुल्क पहले करीब 101.21 करोड़ रुपये था, जो अब घटकर 10.68 लाख रुपये रह जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


न्यू मेकर चैंबर्स का स्टांप शुल्क करीब 119.47 करोड़ रुपये से घटकर 1.76 करोड़ रुपये हो जाएगी। कोलाबा की सी लॉट सहकारी हाउसिंग सोसायटी अब 176.82 करोड़ रुपये की जगह करीब 27.05 लाख रुपये देगी। कोलाबा की अभिलाषा प्रिमाइसेस सोसायटी का स्टांप शुल्क 104.83 करोड़ रुपये से घटकर 19.45 लाख रुपये रह जाएगा।

मुंबई शहर और उपनगरों में एक जैसे नियम
कुछ सदस्यों की ओर से उठाई गई चिंताओं पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्टांप शुल्क की नई रियायती दरें मुंबई शहर और उपनगरों दोनों जगह समान रूप से लागू होंगी।

ये भी पढ़ें: बारुईपुर मामला: पीड़ित परिवार से मिले मुख्यमंत्री शुभेंदु, प्रगति की समीक्षा की; पुलिस की भूमिका की होगी जांच?


क्या फ्लैट मालिकों को भी मिलेगी राहत?
बावनकुले ने यह भी घोषणा की कि बैक बे रिक्लेमेशन (बीबीडी रिक्लेमेशन) क्षेत्र में वर्ष 2015 से पहले फ्लैट का मालिक बदलने पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क माफ कर दिया गया है। इस फैसले से 91 संपत्तियों के करीब 1,500 फ्लैट मालिकों को राहत मिलेगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने जताया आभार
कोलाबा से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने प्रभावित संपत्ति मालिकों की ओर से राज्य सरकार और राजस्व मंत्री का धन्यवाद किया।

किन इलाकों को होगा फायदा?
मंत्री ने कहा कि इस फैसले से नरीमन पॉइंट, कफ परेड, कोलाबा, मरीन ड्राइव और मुंबई के उपनगरों की सैकड़ों सहकारी हाउसिंग सोसायटी को बड़ा आर्थिक फायदा मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed