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Odisha: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी को सुनाई 20 साल की कैद की सजा, 30000 का जुर्माना भी लगाया

Tue, 15 Nov 2022 10:37 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बेरहामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बेरहामपुर Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Tue, 15 Nov 2022 10:37 PM IST
सार

ओडिशा की एक अदालत ने 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।  

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Special POCSO Court sentences man to 20 years rigorous imprisonment for raping 10-year-old girl
कोर्ट का फैसला - फोटो : amar ujala

विस्तार

10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में ओडिशा की एक अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया है।  मामला ओडिशा के गंजाम जिले का है। यहां 2019 में एक व्यक्ति ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष POCSO अदालत के न्यायाधीश गणेश्वर पति ने फैसला सुनाते हुए 53 वर्षीय दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

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विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंगरी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोषी प्रहलाद बेहरा को आज सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
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उन्होंने बताया कि ये मामला 13 सितंबर 2019 का है। ये घटना तब की है जब नाबालिग बच्ची सड़क पर खेल रही थी। उसी समय आरोपी प्रहलाद बेहरा ने बहेरे गांव के बाहरी इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद, लड़की द्वारा आपबीती सुनाने के बाद पीड़िता के पिता ने 24 सितंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर पुलिस ने अगले दिन आरोपी व्यक्ति को आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। आज इसमें सजा का एलान किया गया है।

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