फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Maharashtra ›   Special NIA court refuses to grant bail to Stan Swamy in Elgar Parishad case

एल्गार परिषद केस: स्टैन स्वामी को जमानत देने से एनआईए अदालत ने किया इनकार

Tue, 23 Mar 2021 04:11 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, मुंबई
एजेंसी, मुंबई Published by: Kuldeep Singh Updated Tue, 23 Mar 2021 04:11 AM IST
विज्ञापन
Special NIA court refuses to grant bail to Stan Swamy in Elgar Parishad case
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

विशेष एनआईए अदालत ने सोमवार को एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टैन स्वामी को जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र अदालत के जज डीई कोथालिकर ने 83 वर्षीय स्वामी जमानत याचिका मेरिट के साथ साथ चिकित्सीय आधार पर भी खारिज कर दी।

विज्ञापन


कोर्ट ने मेरिट के साथ चिकित्सीय आधार पर खारिज की याचिका
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने स्वामी को अक्तूबर, 2020 में रांची से गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल नवी मुंबई की तालोजा जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान स्वामी के वकील ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल पार्किंसन बीमारी से ग्रस्त हैं और दोनों कान से सुन नहीं पाते है। इसके अलावा उन्हें कई अन्य बीमारी भी हैं।
विज्ञापन


वहीं जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच में पता चला है कि स्वामी ‘विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन’ और ‘पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज’ जैसे संगठनों के कट्टर समर्थक हैं, जो माकपा (माओवादी) के मोर्चों के तौर पर काम करता है। स्वामी के वकील शरीफ शेख ने दलील दी कि एनआईए स्वामी के एल्गार परिषद-माओवादी से संपर्क होने की बात साबित करने में नाकाम रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed