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चुनावी राज्यों में लागू आचार संहिता में कुछ बदलाव, लेकिन होते रहेंगे जनहित के काम

Mon, 08 Oct 2018 07:14 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 08 Oct 2018 07:14 PM IST
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some changes in code of conduct in election states, welfare work will continue
भारत निर्वाचन आयोग

पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने आचार संहिता तो लागू कर दी है लेकिन इस बार उसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद भी जनहित से जुड़े काम जैसे नामांतरण, जाति प्रमाण-पत्र, नक्शा स्वीकृति इत्यादि तो यथावत होते रहेंगे लेकिन बाहर से आने-जाने वाले लोगों के रुकने की जानकारी पुलिस को प्रत्येक लॉज, धर्मशाला, होटल आदि से रोजाना लेनी होगी।

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कुछ कामों में मिलेगी छूट, कुछ पर है रोक

शादी-ब्याह के दौरान आतिशबाजी करने, बारात निकालने सहित अन्य आयोजनों की इजाजत लेनी होगी जबकि दीपावली पर छोटे पटाखे, आतिशबाजी आदि का उपयोग करने पर कोई रोक नहीं है।
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पारंपरिक आयोजन पहले की तरह ही होंगे। आयोजन से पहले इसकी सूचना प्रशासन को देनी होगी। सेना के अधिकारी, पुलिस, बैंकों के गार्ड सुरक्षा के लिए बंदूक साथ रख सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में निर्वाचन अधिकारी अन्य लोगों को भी छूट दे सकते हैं।
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नए निर्माण कार्यों के भूमिपूजन-लोकार्पण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आयोग ने कहा है कि जनहित के काम इजाजत लेकर होंगे, हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। 

 
सभा स्थल पर लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।सभी हथियारों को थाने में जमा करना होगा। डीलर के पास भी जमा कर सकते हैं लेकिन उसकी पावती थाने में देना होगी।

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