फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Shiv Sena row: Uddhav Thackeray files appeal in Delhi HC against order freezing party name symbol

Shiv Sena Row: पार्टी के नाम-चुनाव चिह्न पर रोक के खिलाफ उद्धव पहुंचे हाईकोर्ट, एकल पीठ के फैसले को दी चुनौती

Tue, 13 Dec 2022 08:42 PM IST
अभिषेक दीक्षित डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Tue, 13 Dec 2022 08:42 PM IST
सार

इससे पहले एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि शिवसेना में फूट होने के बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के उपयोग पर रोक लगाने के निर्वाचन आयोग के फैसले में कोई प्रक्रियात्मक उल्लंघन नहीं हुआ।

विज्ञापन
Shiv Sena row: Uddhav Thackeray files appeal in Delhi HC against order freezing party name symbol
उद्धव ठाकरे - फोटो : PTI

विस्तार

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न मामले में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल, भारतीय चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न के उपयोग पर रोक लगा दी थी। इके बाद उद्धव ठाकरे ने निर्वाचन आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यहां कोर्ट की एकल पीठ ने खारिज ठाकरे की याचिका खारिज कर दी थी।

विज्ञापन


उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि 15 नवंबर के जिस आदेश के तहत न्यायाधीश ने निर्वाचन आयोग को प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दिया है, वह भी त्रुटिपूर्ण है। उसे रद्द किया जाना चाहिए। याचिका पर सुनवाई 15 दिसंबर को हो सकती है। इससे पहले एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि शिवसेना में फूट होने के बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के उपयोग पर रोक लगाने के निर्वाचन आयोग के फैसले में कोई प्रक्रियात्मक उल्लंघन नहीं हुआ।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed