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SC: शिवसेना का नाम-चुनाव चिह्न शिंदे गुट को देने के फैसले खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कल मेंशन करें

Mon, 20 Feb 2023 01:47 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Mon, 20 Feb 2023 01:47 PM IST
सार

शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दे दिए थे।

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Shiv Sena Name Election Symbol allotment plea in Supreme Court to be mentioned tomorrow news and updates
सुप्रीम कोर्ट। - फोटो : ANI

विस्तार

शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न शिंदे गुट को दिए जाने के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका का जिक्र किया गया। उद्धव गुट के वकील ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए इस मामले पर सुनवाई की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने वकील को इस मामले को कल मेंशन करने के लिए कहा है। 
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वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। हालांकि, सीजेआई ने इस मामले पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा, "नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। कल उचित प्रक्रिया के माध्यम से आएं।"
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शिंदे गुट पहले ही पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना की कमान, उसका नाम और चुनाव चिह्न छीनने के बाद एकनाथ शिंदे भी शांत नहीं बैठे हैं। शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को कायम रखने के लिए वह हर एक चाल चल रहे हैं, जो उनके लिए जरूरी है। एक दिन पहले ही शिंदे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की गई थी। 
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इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुहार लगा सकता है। ऐसे में इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की दलील को भी सुने। 
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