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Sheena Bora murder case: इंद्राणी मुखर्जी को दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई कोर्ट ने तय कीं शर्तें

Thu, 19 May 2022 04:01 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 19 May 2022 04:01 PM IST
सार

इससे पहले शीना बोरा हत्या मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने  जमानत दे दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत को उनकी जमानत शर्तों को अंतिम रूप देने को कहा था। इसके बाद आज सीबीआई की विशेष अदालत ने इंद्राणी की जमानत की शर्तें तय कीं।

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Sheena Bora murder case Special CBI court grants bail to Indrani Mukherjea on Rs 2 lakh surety Clauses applicable to Peter Mukherjea will be applicable to Indrani as well
शीना बोरा हत्याकांड: इंद्राणी मुखर्जी - फोटो : PTI

विस्तार

विशेष सीबीआई अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को गुरुवार को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने इंद्राणी को दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। पीटर मुखर्जी पर लागू धाराएं इंद्राणी पर भी लागू होंगी। विशेष सीबीआई अदालत ने कहा कि यह ध्यान में रखते हुए कि आरोपी इंद्राणी मुखर्जी अस्थाई रूप से नकद जमानत देने के लिए तैयार हैं, उन्हें दो लाख रुपये की नकद जमानत देने के बाद रिहा किया जाएगा। जमानत देने का समय आज से दो सप्ताह के लिए दिया गया है।

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इससे पहले शीना बोरा हत्या मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने  जमानत दे दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत को उनकी जमानत शर्तों को अंतिम रूप देने को कहा था। इसके बाद आज सीबीआई की विशेष अदालत ने इंद्राणी की जमानत की शर्तें तय कीं।
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उनकी वकील सना रईस शेख ने कहा था कि वह जमानत की शर्तों को अंतिम रूप देने और मुखर्जी की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही यहां विशेष सीबीआई अदालत का दरवाजा खटखटाने की कोशिश करेंगी। मुखर्जी फिलहाल शहर की भायखला महिला जेल में बंद हैं। उन्हें अपनी बेटी शीना बोरा (24) की हत्या में कथित संलिप्तता को लेकर अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था।
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शीर्ष कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इंद्राणी को जमानत देते हुए कहा था कि वह जेल में साढ़े छह साल का वक्त बिता चुकी हैं और मुकदमे की सुनवाई जल्द पूरी होती नजर नहीं आ रही। पीठ ने मुकदमे की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत को निर्देश दिया कि इंद्राणी की जमानत की शर्तों को अंतिम रूप दे। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि जमानत की शर्तें उनके पूर्व पति और सह-आरोपी पीटर मुखर्जी पर लगाई गई शर्तों के समान हों, जो मार्च 2020 में जमानत पर जेल से बाहर आए थे।


पीटर मुखर्जी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी और जांच में हस्तक्षेप नहीं करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने को कहा था। निचली अदालत पूर्व में कई बार इंद्राणी की जमानत याचिकाओं का खारिज कर चुकी है।

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