फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Sheena Bora murder case: HC extends stay on special court order allowing Indrani to travel abroad

शीना बोरा हत्याकांड: हाईकोर्ट से इंद्राणी को झटका; विदेश जाने की अनुमति वाले विशेष अदालत के आदेश पर रोक बढ़ाई

Mon, 29 Jul 2024 07:40 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: पवन पांडेय Updated Mon, 29 Jul 2024 07:40 PM IST
सार

शीना बोरा हत्याकांड में प्रमुख आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को एक बार फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के आदेश पर इंद्राणी मुखर्जी के विदेश जाने की अनुमति पर लगी रोक को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है।

विज्ञापन
Sheena Bora murder case: HC extends stay on special court order allowing Indrani to travel abroad
शीना बोरा हत्याकांड: हाईकोर्ट से इंद्राणी को झटका - फोटो : ANI

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को झटका देते हुए विशेष अदालत के आदेश पर अनुमति पर लगी रोक को बढ़ा दिया है। जिसमें पूर्व मीडिया एक्जीक्यूटिव इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। इससे पहले पिछले सप्ताह हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चुनौती दी थी।
विज्ञापन


19 जुलाई को विशेष सीबीआई अदालत ने दी थी अनुमति
मामले में सोमवार को जस्टिस एससी चांडक की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी और तब तक के लिए अंतरिम रोक बढ़ा दी। बता दें कि 19 जुलाई को विशेष सीबीआई अदालत ने जमानत पर रिहा इंद्राणी मुखर्जी को अगले तीन महीनों के दौरान बीच-बीच में दस दिनों के लिए यूरोप (स्पेन और यूनाइटेड किंगडम) की यात्रा करने की अनुमति दी थी।
विज्ञापन


विदेश जाने की अनुमति देना उचित नहीं-  श्रीराम शिरसाट
सीबीआई के अधिवक्ता श्रीराम शिरसाट ने तर्क दिया था कि इंद्राणी मुखर्जी को देश से बाहर (यात्रा के लिए) जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह विचाराधीन मुख्य आरोपी हैं। विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को यात्रा के दौरान (स्पेन और यूके में) भारतीय दूतावास या उसके संबद्ध राजनयिक मिशन कार्यालयों में उपस्थित होने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने और दो लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि जमा करने का निर्देश दिया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


काम के सिलसिले में इंद्राणी ने विदेश जाने की मांगी थी अनुमति
इंद्राणी मुखर्जी ने पिछले महीने विशेष अदालत से अनुमति मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें काम के लिए अक्सर यूरोप की यात्रा करनी पड़ती है। इंद्राणी मुखर्जी पर साल 2012 में अपनी 24 वर्षीय बेटी शीना बोरा की कथित हत्या का मुकदमा चल रहा है, जिसमें अगस्त 2015 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। 

मई 2022 में जेल से रिहा की गई थी इंद्राणी मुखर्जी
वहीं सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें मई 2022 में जेल से रिहा किया गया। बेटी शीना बोरा की कथित तौर पर इंद्राणी मुखर्जी, उनके ड्राइवर श्यामवर राय और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना ने मुंबई में चलती कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को कथित तौर पर पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया गया था। यह मामला 2015 में ही प्रकाश में आया जब श्यामवर राय ने पुलिस की तरफ से आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद पूछताछ के दौरान हत्याकांड का राज खोला।


पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी, जो इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति हैं, को भी हत्या से जुड़ी साजिश में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed