फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Sexual Harassment Case: Supreme Court said Now mentally handicapped will also be considered as a sensitive witness

यौन उत्पीड़न मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अब मानसिक अशक्त को भी संवेदनशील गवाह माना जाएगा

Wed, 12 Jan 2022 06:10 AM IST
योगेश साहू एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Wed, 12 Jan 2022 06:10 AM IST
विज्ञापन
Sexual Harassment Case: Supreme Court said Now mentally handicapped will also be considered as a sensitive witness
सुप्रीम कोर्ट। - फोटो : सोशल मीडिया

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक आदेश में किसी आपराधिक मामले में संवेदनशील गवाह की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया है। इससे पहले इस श्रेणी में केवल 18 साल से कम आयु के बच्चों को ही रखा जाता था। अब इसमें यौन उत्पीड़न के शिकार सभी आयु के लोग, मानसिक दिव्यांगता के शिकार, बोलने अथवा सुनने में अक्षम या किसी अन्य दिव्यांगता से पीड़ित भी शामिल किए गए हैं।

विज्ञापन


साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशील गवाहों से मिले प्रमाणों या बयानों को बाधारहित दर्ज करने के लिए सभी हाईकोर्ट को संवेदनशील गवाह बयान केंद्र (वीडब्ल्यूडीसी) योजना को अपने आदेश की तिथि से दो माह में लागू करने और अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत ने एक समिति का गठन कर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया।
विज्ञापन


समिति का काम देशभर में वीडब्ल्यूडीसी केंद्र की स्थापना, इनके प्रबंधन से संबंधित ट्रेनिंग कार्यक्रम बनाने, न्यायिक अधिकारियों समेत सभी संबंधित पक्षों को इसके प्रति संवेदनशील बनाने का होगा। अदालत ने कहा कि संवेदनशील गवाहों के लिए सभी जिलों में इस तरह का एक केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed