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Hindi News ›   India News ›   Seven held for clashing with police during anti-Waqf Act protest in Assam Silchar Latest News Update

Waqf Law: असम के सिलचर में पुलिस से भिड़ंत मामले में सात गिरफ्तार; वक्फ कानून के खिलाफ हुआ था हिंसक प्रदर्शन

Wed, 16 Apr 2025 12:11 PM IST
अभिषेक दीक्षित पीटीआई, सिलचर (असम)
पीटीआई, सिलचर (असम) Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Wed, 16 Apr 2025 12:11 PM IST
सार

पुलिस अधीक्षक महत्ता ने यहां संवाददाताओं को बताया कि हिंसा को और भड़कने से रोकने के लिए जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। सिलचर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

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Seven held for clashing with police during anti-Waqf Act protest in Assam Silchar Latest News Update
जांच में जुटी पुलिस - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

असम के कछार जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प के सिलसिले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक नुमल महत्ता ने बताया कि रविवार को बेरेंगा गांव से सिलचर शहर की ओर बिना अनुमति के विरोध मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। इसके बाद पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा था।

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पुलिस अधीक्षक महत्ता ने यहां संवाददाताओं को बताया कि हिंसा को और भड़कने से रोकने के लिए जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। सिलचर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार को बागाधार और काशीपुर इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके बाद सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक स्थानीय अदालत ने गिरफ्तार लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। महत्ता ने कहा कि जांच जारी है। जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।
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निषेधाज्ञा लागू रहेगी
एसपी ने कहा कि किसी भी हिंसा को रोकने के लिए जिले में निषेधाज्ञा लागू रहेगी और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि राज्य में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

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सर्वोच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया
उन्होंने सुझाव दिया कि आंदोलनकारी अपनी शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएं। इस महीने की शुरुआत में इस कानून के लागू होने के बाद कई संगठनों और लोगों ने इसके बारे में आपत्तियां दर्ज कराई थीं। कानून का मकसद वक्फ संपत्तियों के कामकाज में सुधार करना, जटिलताओं को दूर करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रबंधन शुरू करना है।

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