फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Separatist leader shabir shah bail rejected in terror funding case

आतंकी फंडिंग मामला: अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत नामंजूर

Fri, 02 Jul 2021 04:04 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Fri, 02 Jul 2021 04:04 AM IST
सार

  • अदालत ने आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत देने से इंकार कर दिया

विज्ञापन
Separatist leader shabir shah bail rejected in terror funding case
शब्बीर शाह - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने शाह एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का पक्ष सुनने के बाद कहा कि जांच एजेंसी ने मामले में सुनवाई जल्द पूरी करवाने का आश्वासन दिया है। ऐसे में इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना महामारी के कारण ट्रायल में देरी होगी।

विज्ञापन


शाह तिहाड़ केंद्रीय जेल में बंद है। अदालत ने आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप है ऐसे में उसे जमानत देना ठीक नहीं है।
विज्ञापन


ईडी के अधिवक्ता ने उसकी जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अदालत को आश्वस्त किया है कि वह छह महीने में साक्ष्यों को पेश कर देंगे। अदालत ने हाल ही में शाह की जमानत अर्जी पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के दौरान वकील एमएस खान से पूछा था आप अपने मुवक्किल से पूछें कि क्या उसे न्यायिक व्यवस्था और भारत के संविधान में विश्वास है? खान ने कहा था कि शाह को देश की व्यवस्था और कानून पर पूरा भरोसा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार अगस्त 2005 को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने कथित हवाला डीलर अहमद वानी को गिरफ्तार किया था, और दावा किया था कि उसके पास से 63 लाख रुपये बरामद किए गए हैं, जिनमें से 52 लाख रुपये कथित तौर पर शाह को दिए जाने थे। अभियोजन के अनुसार जांच के दौरान वानी ने कहा था कि उसने शाह को 2.25 करोड़ रुपये दिए थे। ईडी ने बाद में 2007 में शाह और वानी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed