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Supreme Court: दिल्ली हाईकोर्ट में होगी आईटी नियम के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

Fri, 22 Mar 2024 08:54 PM IST
मिथिलेश नौटियाल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मिथिलेश नौटियाल Updated Fri, 22 Mar 2024 08:54 PM IST
सार

Supreme Court: सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जाएगा।  अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया है।

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SC transfers pleas against IT Rules 2021 to Delhi HC Supreme Court Updates
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

देशभर के अलग अलग उच्च न्यायालयों  में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाएं लंबित पड़ी हैं। अब ये सारे मामले दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में निर्देश जारी किए गए हैं। शीर्ष अदालत ने देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। 

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चार दिन के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित होंगे सभी मामले 
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि देशभर के अलग अलग उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं लंबित हैं। इनमें से कई मामले दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि  विभिन्न उच्च न्यायालयों में मामलों को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि ऐसे सभी मामले उच्च न्यायालयों द्वारा चार दिनों के भीतर दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए जाएं।
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दिल्ली हाईकोर्ट में पांच मामलों की सुनवाई
केंद्र की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील रजत नायर ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में 2021 नियमों को चुनौती से संबंधित पांच मामलों की सुनवाई चल रही है। अगर सभी हाईकोर्ट के मामले दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित होते हैं, वकीलों को हाईकोर्ट के समक्ष पेश होने में बेहद आसानी होगी। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती देने वाले मामलों को देखते हुए शीर्ष अदालत ने मई 2022 में उच्च न्यायालयों की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने ब्लूमबर्ग को दी बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने अतरराष्ट्रीय मीडिया समूह ब्लूमबर्ग को राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह ब्लूमबर्ग को जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ समाचार लेख को हटाने का निर्देश दिया गया था।  दरअसल दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने ब्लूमबर्ग को जी इंटरटेनमेंट के खिलाफ एक समाचार लेख हटाने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ ब्लूमबर्ग हाईकोर्ट पहुंचा, तो वहां भी कुछ ऐसा ही फैसला सुनाया गया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ब्लूमबर्ग की अपील खारिज कर दी। इसके बाद ब्लूमबर्ग द्वारा 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई।  सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज द्वारा की गई गलती को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जी एंटरटेनमेंट को नए सिरे से ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ब्लूमबर्ग के प्रवक्ता का कहना है कि हम इस फैसले से काफी खुश और उत्साहित हैं। 

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