फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   SC to take decision on faith of MLAs and MPs

क्या आरोप तय होने पर सांसदों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए?

Wed, 09 Mar 2016 03:16 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Wed, 09 Mar 2016 03:16 AM IST
सार

  • पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और जेएम लिंगदोह द्वारा दाखिल हुई जनहित याचिका
  • आपराधिक छवि वालों को सांसद या विधायक बनने से रोका जाना चाहिए

विज्ञापन
SC to take decision on faith of MLAs and MPs
सुप्रीम कोर्ट

विस्तार

क्या सांसदों या विधायकों को आपराधिक मामले में आरोप तय होने पर ही अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या दोषसिद्धि के बाद? इस मसले का निपटारा अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी। न्यायमूर्ति तरूण गोगई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को इस मसले को संविधान पीठ के पास भेजते हुए कहा कि यह उचित होगा कि इस मसले का निपटारा संविधान पीठ करें।

विज्ञापन


पीठ पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और जेएम लिंगदोह द्वारा दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया कि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने पर सांसदों या विधायकों को अयोग्य ठहराने की बजाए आरोप तय होते ही उन्हें अयोग्य ठहराया जाना चाहिए।
विज्ञापन


आरोप तय होने का मतलब यह होता है कि न्यायालय को प्रथम दृष्टया लगता है कि आरोपी के खिलाफ ऐसे सबूत हैं जिससे कि उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे में सांसदों या विधायकों की सदस्यता खत्म होनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि आपराधिक छवि वालों को सांसद या विधायक बनने से रोका जाना चाहिए और उन्हें मंत्री नहीं बनाना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि किसे विधायक या सांसद बनाया जाए, यह अदालत का काम नहीं है।


साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि किसे मंत्री बनाया जाना चाहिए और किसे नहीं, यह निर्धारित करना न्यायालय का काम नहीं है। मालूम हो कि इससे पहले वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने पर सांसदों या विधायकों की सदस्यस्ता तत्काल खत्म हो जाएगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed